आदेशों की अवहेलना करने पर सम्बंधित के विरूद्व नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

धौलपुर   जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि पूर्व में जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए जिले में स्थित समस्त रेस्टोरेंट, ढावा, भोजनालय, मिष्ठान भण्डार, फास्टफूड स्टॉल, नाश्ते की दुकान, रेहड़ी, थड़ी, ढेला आदि को 31 मार्च 2020 तक दोपहर 12 बजे से सायं 6 बजे तक ही संचालित करने व उन पर अन्दर व बाहर बैठकर अथवा खड़े होकर खाने पर 31 मार्च तक पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाने के आदेश दिये गये थे तथा साथ ही इनमें केवल होम डिलेवरी अथवा तैयार खाना घर ले जाने की सुविधा ही उपलबध कराई गई थी। उन्होने  बताया कि उक्त आदेशों में संशोधन किया गया है जिसके तहत जिले में स्थित समस्त रेस्टोरेंट, ढावा, भोजनालय, मिष्ठान भण्डार, फास्टफूड स्टॉल, नाश्ते की दुकान, रेहड़ी, थड़ी, ढेला आदि पर आगामी आदेशों तक पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाया गया है। उक्त आदेशों की अवहेलना करने पर सम्बंधित के विरूद्व नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।